इलेक्ट्रोनिक-प्रिन्ट मीडिया को जिला निर्वाचन अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा दी गई निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों की जानकारी


 


गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने समस्त प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों को निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही, ईवीएम व वीवी पेट मशीनों से मतदान करने की तकनीकी जानकारी डेमो के माध्यम से दी गयी। इस मौके पर विभिन्न समाचार माध्यमों के लगभग तीन दर्जन पत्रकार उपस्थित रहे।


इस मौके पर जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मतदान को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्ति पूर्वक तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मीडिया बन्धुओं के साथ गुरुवार को प्रथम बैठक करायी गई। क्योंकि गत 10 मार्च से ही आदर्श  आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एफएसटी की तैनाती कर दी गयी है।


जिला निर्वाची अधिकारी श्रीमती माहेश्वरी ने आगे बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 18 मार्च से 25 मार्च तक जिलाधिकारी के न्यायालय मे की जायेगी। उसके उपरान्त नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में 26 लाख 31 हजार मतदाता हैं, जिसमें से 1 लाख 36 हजार नये मतदाता जुड़े हैं और 65 हजार नये आवेदन वोटर कार्ड हेतु प्राप्त हुये हैं।


श्री मती माहेश्वरी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का विषेश रूप से दिव्यांगों पर फोकस है, जिसके मद्देनजर जनपद में 6 हजार 419 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किये गये हैं। दिव्यांग मतदाताओं को सभी मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। सभी पोलिंग बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी और इस हेतु रैम्प भी बनाये गये हैं।


जिला निर्वाची अधिकारी ने आगे बताया कि सामान्य रूप से जनपद में 694 मतदान केन्द्र हैं और 3 हजार 33 पोलिंग बूथ हैं। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019


को सम्पन्न कराने हेतु 212 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 29 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 76 हैमलेट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 250 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं। बनरेबलिटी को समय के साथ-साथ समाप्त किया जायेगा।


श्री मती माहेश्वरी ने बताया कि निर्वाचन के व्यय अनुवीक्षण के लिए अधिकतम सीमा 70 लाख है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए अलग-अलग टीमें बनायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं व रैली के लिए वीडियो सर्विलान्स टीम तैनात कर दी गयी है। प्रत्येक विधान सभा में व्यय प्रेक्षक के साथ सहायक व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किये गये हैं।


जिला निर्वाची अधिकारी ने बताया कि एमसीएमसी टीम विशेष रूप से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए गठित की गयी है। मीडिया प्रभारी अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार नियुक्त किये गये हैं। निर्वाचन से सम्बन्धित न्यूज व प्रचार सामग्री एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेने के उपरान्त ही प्रचारित प्रसारित की जायेगी।


श्री मती माहेश्वरी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु भी टीमों का गठन किया गया है। जनपद में लगे सभी होर्डिग्स व बैनर हटा दिये गये हैं। निर्वाचन के अन्तर्गत शिकायतों के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर दी गयी है, जिसका टेलिफोन नम्बर- 0120-282633 व 0120-282655 है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के अन्तर्गत जन सामान्य नागरिकों द्वारा शिकायतों व वीडियो भेजने हेतु नया एप सी-विजिल की शुरूआत की गयी है।


जिला निर्वाची अधिकारी ने बताया कि क्रिटिकल बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करायी जायेगी। पोलिंग  पार्टियां निर्वाचन कराने हेतु कमला नेहरू पार्क से रवाना होंगी। मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।जौनल मजिस्ट्रेट क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं। राजनैतिक दलों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। निर्वाचन कार्मिकों का प्रशिक्षण 16 मार्च को आईटीएस कालेज मोहननगर में कराया जायेगा। जबकि 28 मार्च को माईक्रो ऑर्ब्जबर का प्रशिक्षण होगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जहां पिछले चुनाव में मतदान कम हुआ था, टीमें बनाकर कराये जा रहे हैं। निर्वाचन के अन्तर्गत मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाये जाएंगे। जो भी उम्मीदवार निर्वाचन हेतु नामांकन भरेंगे, नामांकन वापसी के पश्चात 28 मार्च के बाद 9 अप्रैल की सायं तक 3 बार उन्हें प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित कराना होगा, यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो तो। इसके लिए फार्म नं- सी-1, सी-2,सी-3  निर्धारित किये गये हैं। आधे अधूरे फार्म प्राप्त होने पर उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। यदि अपराध छिपाया गया तो नामांकन वापस कर दिया जायेगा। सर्वाधिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व सर्वाधिक चलने वाले चैनलों पर प्रसारित कराना होगा। पहले फार्म नं-26 पर उम्मीदवार आय के संबंध में सूचनाएं देते थे, जिसमें अब  परिर्वतन किया गया है। अब उम्मीदवार के परिजनों का भी पिछले 5 वर्षों का आय का विवरण देना होगा। फार्म के प्रत्येक बिन्दु व प्रत्येक कॉलम को भरा जाना है। आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि लोक तंत्रात्मक व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें।


इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी भूअ व डिप्टी कलेक्टर सहित सभी प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया बन्धु उपस्थित रहे।