अगस्ता केस: सीबीआई कोर्ट ने राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रदद करने के मामले में मांगा जवाब (07आरएस45ओआई)

नई दिल्ली । अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपी राजीव सक्सेना की उस याचिका पर सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उसने विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को रद करने के कारणों को भी पूछा है।


दरअसल राजीव सक्सेना ने इलाज कराने के लिए अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है। इससे पहले अदालत ने सक्सेना की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। सक्सेना ने यूरोप, यूके और दुबई की यात्रा के लिए मंजूरी देने को लेकर याचिका दाखिल की है। सक्सेना ने अपनी याचिका में बीमारियों के इलाज कराने का हवाला दिया है।



बीते मार्च महीने में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपित राजीव सक्सेना को अदालत ने सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि यदि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मामले में राजीव सक्सेना ने ही सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।


३६०० करोड़ रु के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के मामले में आरोपित दुबई के व्यापारी राजीव सक्सेना ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई आरोपित हैं। हाल में राजीव सक्सेना को मेडिकल के आधार पर जमानत मिली थी।