मवेशी से भरा कंटेनर पकड़ा गया चालक और हेल्पर की जमकर पिटाई





बिलासपुर। बेलगहना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कंटेनर में मवेशी भरकर बूचडख़ाने ले जाया जा रहा है। सूचना को बेलगहना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए दार सागर मोड़ के पास नाकबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर २३ नग भैंस की मौत हो चुकी थी। 

वहीं हेल्पर और चाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इस दौरान चालक व हेल्पर की जमकर धुनाई की गर्ई। जिसके चलते उनकी इलाज बिलासपुर सिम्स में जारी है। बताया जाता है कि इस दौरान कंटेनर के चालक ने एक ट्रेलर माजदा के साथ दो बाइक को ठोकर मार दी। 

जिसके चलते इसमें बैठे चालक बाल-बाल बच गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है वहीं मवेशियों को गौशाला भेजने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में बेलगहना चौकी प्रभारी हेमंत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बेलगहना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रतनपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही वाहन कंटेनर क्रमांक यूपी-७८ सीएन-९८३१ कुछ लोग मवेशी से लेकर बूचडख़ाने जा रहे हैं। 

जिसे बेलगहना पुलिस ने दार सागर मोड़ के पास रोकने का प्रयास किया। तब वाहन चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास में गाड़ी को बैक करने लगा। जिससे पीछे से आ रही कई वाहनों से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन छोडक़र भाग रहे चालक एवं उसके साथी को आसपास के लोगों एवं अन्य वाहन चालकों के द्वारा दौड़ा कर पकड़ कर उनकी पिटाई कर दी।

इसी बीच रतनपुर थाना के आरक्षक वीरेंद्र गंधर्व भूप सिंह साहू भी पीछा करते पहुंच गए। जहां पर पुलिस के द्वारा बीच-बचाव कर चालक एवं उसके साथी को बचाया। मारपीट से दोनों को गंभीर चोटें आई। जिससे पूछताछ उपरांत पकड़े गए एक युवक ने अपना नाम हसनैन कुरैशी बताया तथा अचेत अवस्था के युवक का नाम मोहम्मद जहीर बतलाया। पूछताछ करने पर रतनपुर से भैंस भैसा को बूचडख़ाना कानपुर ले जाना बतलाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर २३ भैंस भैंसा मिले जिसमें ३ की मौत हो चुकी थी।

इस तलाशी में पुलिस ने ३२५०० नकदी रकम जप्त किया गया तथा ५ नग मोाबाइल जब्त किया गया। मसरूका कीमती १८ लाख रूपए पुलिस के द्वारा बताई जा रही है। वही पुलिस के अनुसार बताया जाता है कि आरोपियों को गंभीर चोट आने के कारण बिलासपुर सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने धारा ६, १०, ११ छत्तीसगढ़ पशु परीक्षण अधिनियम २००४, ११ पशु क्ररता निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई की है।