प्रिंस हत्याकांड कोर्ट ने आरोपित भोलू को बालिग माना विशेष बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश (०९पीआर४५ओआई)

नई दिल्ली । प्रिंस हत्याकांड मामले के आरोपित को फरीदाबाद के बाल सुधार गृह से करनाल के विशेष बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। इस बारे में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत ने बृहस्पतिवार दोपहर फैसला सुना दिया। अदालत ने बचाव पक्ष की अपील खारिज कर दी।


दरअसल, आरोपित १८ साल का हो चुका है। इसे देखते हुए फरीदाबाद के बाल सुधार गृह ने पिछले महीने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आवेदन देकर कहा था कि आरोपित को करनाल स्थित विशेष बाल सुधार गृह में भेजा जाए।


इस पर बोर्ड ने करनाल भेजने का फैसला सुना दिया। इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले २०१८ में हाई कोर्ट से प्रिंस हत्याकांड में आरोपी छात्र को जमानत देने से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया था।


घटना के करीब आठ महीने बाद गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने २१ मई को फैसला सुनाया था कि १६ वर्षीय आरोपी छात्र को बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाया जाए। बता दें कि आठ मई २०१७ को सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय के बाथरूम में प्रिंस (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपित के रूप में विद्यालय का एक छात्र भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) न्यायिक हिरासत में है।