पटना हाईकोर्ट की 11 जजों वाली पीठ ने एकल जजों के आदेश को किया 'निलंबित' 


पटना। पटना हाईकोर्ट की 11 जजों की पीठ ने एक ऐतिहासिक कार्रवाई में एक दिन पहले एक जज द्वारा पारित एक आदेश को गुरुवार को 'निलंबित' कर दिया, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित


जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने बुधवार को पारित अपने एक आदेश में उच्च न्यायालय और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।


आदेश में सेवानिवृत्त हो गए या जिनका निधन हो गया है, ऐसे पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। ललित ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 न्यायाधीशों वाली एक पीठ का गठन किया


और उनकी अगुवाई वाली इस पीठ ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश के आदेश की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह न्यायिक पदानुक्रम, सत्यनिष्ठा और अदालत के गौरव पर हमले के समान है। इसके बाद आदेश को 'निलंबित' कर दिया।