-यूपी के सीतापुर की महिला ने लगाए आरोप
सीतापुर। तीन तलाक को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराने की वजह से एक महिला की ससुराल वालों ने कथित रूप से उसकी नाक काट दी।
यह गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला ने लगाए हैं। यहां बता दें कि तीन तलाक पर प्रतिबंध है और ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमें शिकायत मिली है कि एक शख्स ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। दोनों परिवारों को बुलाया गया और समझाने की कोशिश की गई। जब मामला नहीं सुलझा तब हमने तीन तलाक कानून के तहत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।'
अधिकारी ने बताया कि 'महिला के साथ मारपीट हुई थी। फिलहाल वह अस्पताल में है। उसकी नाक पर चोट लगी थी।' महिला की मां शरीफ-उन-निशा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी जब तीन तलाक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की।
उन्होंने कहा, 'मैं अपनी बेटी के लिए तीन तलाक का मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई। जब उसने केस वापस नहीं लिया तो उसके ससुराल वालों ने धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। महिला के देवर ने कहा कि उसके परिवार ने महिला की नाक काटने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया।
उन्होंने मुझे भी पत्थर से मारा।' मालूम हो कि मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मंशा से तीन तलाक बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था लेकिन इस बार उसे पास करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल पास होने के बाद यह अब कानून बन चुका है और इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है।