दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक पर लगाया 2 लाख से अधिक जुर्माना

नई दिल्ली। मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया।


2 लाख 500 रुपए का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी। ट्रक हरियाणा का था। ट्रैफिक पुलिस ने 56 हजार ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपए फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपए परमिट वायलेशन के लिए, 4 हजार रुपए इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर, 20 हजार रुपए बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने के लिए और 1000 रुपए सीट बेल्ट न लगाने के लिए जुर्माना किया गया। 



उल्लेखनीय है कि ओवर लोडिंग के लिए चालान 20 हजार रुपए है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर दिया जाएगा। ड्राइवर कुल 18 टन ज्यादा सामान लेकर जा रहा था। जितनी चालान की रकम ड्राइवर को देनी होगी, करीब उतनी ही रकम ट्रक मालिक को भी देनी पडे़गी। इसी आधार पर चालान का टोटल अमाउंट 2 लाख 500 रुपए हो गया। ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।


बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था। यह अब 5000 रुपए होगा। ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपए तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपए होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपए। खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था। इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है।