रैपिड मेट्रो की सेवाएं फिलहाल रहेंगी जारी (19पीआर49) 

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रखेगी।


पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को समाप्त करने के रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड (आरएमजीएसएल) के फैसले पर फिलहाल रोक जारी रखते हुए अगले आदेशों तक दोनों लाइन्स पर सेवाएं जारी रखने के निर्देश बनाए रखे हैं।


हाईकोर्ट ने मामले पर 20 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के साथ प्रोजेक्ट चलाने को लेकर एग्रीमेंट कर लिया है। इस पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड की तरफ से कहा कि एग्रीमेंट के मुताबिक प्राधिकरण बैंकों से लिया 80 फीसदी कर्ज को चुकाए और कितना रुपया प्रोजेक्ट के जरिए आया है, इसका आडिट कराए तो वे अगले एक महीने तक मेट्रो सेवाएं जारी रखने को तैयार हैं।


गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेंट ट्रिब्यूनल में यह मामला विचाराधीन है। लगभग 60 हजार लोग इस रूट पर रोजाना ट्रेवल करते हैं। हरियाणा मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनके साथ हुए एग्रीमेंट में तय किया गया था


कि वे एमजी रोड के दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर स्टेशन से गुरुग्राम के सेक्टर 56 तक आपरेट करेंगे। 7 जून को उन्हें सेवाएं समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के मुताबिक 8 सितंबर को रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। याचिका में मांग की गई कि यह मनमाना फैसला है जिसे खारिज किया जाए। मामला नेशनल कंपनी लॉ एपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास विचाराधीन है तो उनसे इस मामले में अनुमति ली जानी चाहिए थी।