सोशल मीडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएं 

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप को आधार से लिंक करने के मामले पर केंद्र सरकार  से जवाब तलब किया है।


सुप्रीम कोर्ट कहा कि इस मासले पर जल्‍द से जल्‍द फैसला किया जाना चाहिए। पीठ ने तीखी टिप्‍पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तब हमें ही कुछ करना होगा। पीठ ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में जल्‍द जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्‍या सोशल मीडिया को लेकर किसी तरह का कानून या नियम बनाया जा रहा है?


इस पर मेहता ने कहा कि वह 24 सितंबर तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्‍पष्‍ट कर देने वाले है। इसपर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर इस बारे में कोई कानून या नियम हैं तो हम उनके आधार पर अपना फैसला दे। बता दें कि फेसबुक ने सोशल मीडिया अकाउंट आधार से लिंक करने का विरोध करते हुए कहा था कि इसके बाद यूजर्स की निजता का हनन हो सकता है।



पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट और आधार को लिंक करने से जुड़े मद्रास हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि तमिलनाडू सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से मामला मद्रास हाईकोर्ट में ही चलने देने की अपील की थी।


वहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ पारित किसी भी आदेश का वैश्विक असर होगा, इसलिए शीर्ष अदालत को इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना चाहिए और विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार,गूगल, ट्विटर,यूट्यूब और अन्य लोगों को नोटिस भेजकर 13 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी थी।