ट्रैफिक पुलिस ने किया साफ, जितनी बार स्पीड लिमिट तोड़ेंगे, उतनी बार चालान (07पीआर24ओआई)

नई दिल्ली। दिल्ली मे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है


कि अगर कोई व्यक्ति तय लिमिट से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है तो हर बार पकड़े जाने पर उसका चालान होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आजकल ऐसी कई शिकायतें मिल रहीं हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि एक ही दिन और एक ही कॉरिडोर से गुजरते वक्त उनके तीन-तीन चार-चार चालान कट गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने यह नियम स्पष्ट किया गया है।


राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करने वालों पर लगाम के लिए ट्रैफिक पुलिस स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगा रही है। ये कैमरे ओवर स्पीडिंग गाड़ी के फोटो खींचकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेज देते हैं और उसके आधार पर पुलिस गाड़ी मालिक के घर नोटिस चालान भेज देती है। ये कैमरे खासतौर से ऐसे कॉरिडोर्स पर लगाए गए हैं, जहां फ्लाईओवर बने हुए हैं और चौड़े खुले सिग्नल फ्री रास्ते हैं। अक्सर इन रास्तों पर लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं।


इनमें रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, डीएनडी, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस- वे, एनएच-8, एनएच-8, बारापूला एलिवेटेड रोड आदि शामिल हैं। यहां कुछ-कुछ किलोमीटर दूर पर स्पीड पकड़ने वाले कैमरे लगाए गए हैं। कोई व्यक्ति एक पॉइंट पर ओवर स्पीडिंग करता है तो कैमरा उसकी फोटो खींचकर चालान काट देगा। अगर वह व्यक्ति उसी कॉरिडोर के दूसरे पॉइंट पर लगे कैमरे तक पहुंचने से पहले स्पीड कम नहीं करता तो वहां भी कैमरा उसका चालान कर देगा।


सख्त ट्रैफिक रूल्स लागू होने का असर दिल्ली की सड़कों पर साफ दिख रहा है। ट्रैफिक चालान की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहले जहां रोज 8 से 10 हजार कंपाउंडेबल चालान कटते थे, जिनमें ऑन स्पॉट जुर्माना वसूला जाता था। इसके अलावा कोर्ट के 1000-1200 चालान काटे जाते थे। अब यह संख्या 4-5 हजार रह गई है। फिलहाल सभी चालान कोर्ट के काटे जा रहे हैं, जिनमें कोर्ट में जाकर जुर्माना भरना पड़ेगा।