सीजेआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन, धारा-144 लागू (07आरएस34ओआई)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट परिसर में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में क्लीन चिट मिलने के खिलाफ कुछ महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है।


दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आस-पास धारा-१४४ लागू कर दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला स्टाफ ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला कर्मचारी ने एक एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के पास चिट्ठी भेजी थी।


पूरे मामले की सुनवाई के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने एक इन हाउस कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सोमवार को क्लीन चिट दे दी। इस क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को महिलाएं और वकील प्रदर्शन करने पहुंचीं। महिला वकीलों का आरोप है कि इस मामले में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।


प्रदर्शनकारी 'अदालत से ऊपर कोई नहीं' 'कानूनी प्रक्रिया का पालन हो' जैसे तख्ती ली हुई थीं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से इनकी गर्मागर्म बहस हुई। मामला बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास धारा-१४४ लगा दी और कोर्ट के आस-पास लोगों के जमा होने पर रोक लगा दिया। गौरलतब है कि आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी ने भी कमेटी के इस फैसले पर निराशा जाहिर की है।


महिला ने कहा कि इनहाउस कमेटी द्वारा मेरी शिकायत को खारिज कर देना घोर अन्याय है। महिला ने कहा कि वे इस समय बेहद डरी हैं, क्योंकि इन-हाउस कमेटी ने मुझे कोई न्याय या सुरक्षा नहीं दी है। कमेटी ने मेरे और मेरे परिवार द्वारा झेले गए अपमान और दुर्भावनापूर्ण बर्खास्तगी के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, जबकि मैंने सारे दस्तावेज मुहैया कराए थे। महिला ने कहा कि वे पहले अपने वकील से बात करेंगी फिर इस बारे में अगला कदम उठाएंगी।